रांची । कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने ...
रांची । कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है । लॉकडाऊन के उल्लंघन करोगे तो २ साल की सजा, और मास्क नहीं पहना तो १ लाख जुर्माना तय किया है ।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यदि किसी को बिना मास्क के पकड़ा जाता है कि एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जालेवाला हे।
हालांकि मंत्री ने कहा कि जुर्माना लगाने से पहले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। साबित होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले २४ घंटे में भारत में ४५ हजार से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है ।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यदि किसी को बिना मास्क के पकड़ा जाता है कि एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जालेवाला हे।
हालांकि मंत्री ने कहा कि जुर्माना लगाने से पहले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। साबित होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले २४ घंटे में भारत में ४५ हजार से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है ।
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