DNALive24 : अहमदनगर जिला और सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार भिलारे ने शिवसेना के उप-नेता अनिल राठौड़, नगरसेवक कमल सप्रे, नगरसेविका रीता भाकर...
DNALive24 : अहमदनगर
जिला और सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार भिलारे ने शिवसेना के उप-नेता अनिल राठौड़, नगरसेवक कमल सप्रे, नगरसेविका रीता भाकरे और पूर्व-नगरसेवक दत्ता सप्रे की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जो शहर इंजीनियर पर बूट फेंकने के मामलेमें आरोपी है।
बोल्हेगांव में सड़क के काम को लेकर शिवसैनिकों का आंदोलन महानगरपालिका आयुक्त श्रीकृष्ण भाल सिंह के ऑफिस में गया। उस समय, एक शिव सैनिक ने प्रभारी नगर अभियंता विलास सोनटक्के के ऊपर धावा बोलने की कोशिश की। इस मामले में, सरकारी काम में बाधा डालने के अपराध को तोफखाना पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
इनमें शिवसेना के उपनेता अनिल राठौड़ भी आरोपी थे। इस अपराध में नगरसेवक अशोक बडे और मदन आढाव को गिरफ्तार किया गया। वह अदालत द्वारा जमानत पर रिहा है। शिवसेना के उप नेता अनिल राठौड़ और सात अन्य लोग अग्रिम जमानत पाने के लिए जिला और सत्र न्यायालय गए थे। कोर्ट ने चार लोगों, पार्षद योगीराज गाडे, गिरीश जाधव, अनिल फुंडे और जगन्नाथ भोर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
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